मध्यप्रदेश
मोहन कैबिनेट का फ़ैसला अब खुला मिला बोरवेल तो होगी सख्त कार्रवाई, कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु

भोपाल डेस्क :
सोमवार विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024 को मंजूरी दी गई। सरकार अब इसे पारित कराने के लिए विधानसभा में पेश करेगी। साथ ही मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन बिल को मंजूरी दी है। कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि निर्णय हुआ है कि बोरवेल खनन के बाद या तो ड्रिल करने वाला ठेकेदार उसे बंद करेगा या तो भूमि का मालिक। दोनों नहीं करते हैं तो राज्य सरकार खुद बोरवेल बंद करके उनसे खर्चा पेनाल्टी सहित वसूल करेगी।
ये भी लिए गए निर्णय
- मंत्रियों द्वारा खुद इनकम टैक्स भरने के लिए मप्र मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी
- लघु वनोपज संघ का पैसा आदिवासी कार्यों में ही खर्च होगा कहीं और नहीं।



