मध्यप्रदेश

एक राष्ट्र-एक चालान पहली बार प्रदेश भी भी लागू: ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कल से बाहरी वाहनों के भी बनेंगे चालान, चुकाए बिना नहीं बेच सकेंगे गाड़ी

भोपाल डेस्क :

राजधानी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बुधवार से एक राष्ट्र, एक चालान के तहत आईटीएमएस के जरिए चालानी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आईटीएमएस से पहली बार प्रदेश के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों का भी चालान बनाया जाएगा। अब तक ऐसे वाहनों को अमूमन इसलिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि दूसरे प्रदेश में समन शुल्क वसूल करना पुलिस के लिए मुश्किल काम रहता था।

अब यदि किसी ने भी अपने वाहन का चालान नहीं भरा है तो उसे गाड़ी बेचने के दौरान उसका ट्रांसफर करवाने में मुश्किल आएगी। आईटीएमएस के कैमरे से बने चालान में यदि किसी को आपत्ति है तो वह 15 दिन के भीतर अपनी बात संबंधित अफसर के सामने रख सकता है।

डीसीपी ट्रैफिक पद्म विलोचन शुक्ला ने बताया कि ये 15 दिन नोटिस जारी होने की तारीख से ही काउंट किए जाएंगे। ये आपत्ति आपको भेजे गए चालान के नोटिस पर दी गई लिंक या एसएमएस से आई लिंक के जरिए भी ई-चालान पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं।

नोटिस बनने के 15 दिन के बाद आपके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चालान बनाकर ई-चालान पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी भी सूचना आपको एसएमएस के जरिए दी जाएगी। इसके भुगतान के लिए आपको चालान दिवस से 15 दिवस तक समय दिया जाएगा।

पुलिस ने की लोगों से अपील, समय पर भरें चालान…

ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि नोटिस मिलता है तो तय समय में अपना जवाब भी पोर्टल पर रखें। नोटिस के विरुद्ध आपका पक्ष अमान्य कर दिए जाने की स्थिति में तय समय में चालान का भुगतान करें। चालान जमा नहीं करने तक परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

चालान अदालत गया तो दोगुना भरना पड़ेगा जुर्माना…

तय समय में चालान न भरने पर आपका चालान ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से पुलिस अदालत में भेज देगी। अदालत में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईटीएमएस और ट्रैफिक पुलिस स्पीड पोस्ट के जरिए ई-चालान संबंधित वाहन चालक के पते पर भेजती है। ये पता आरटीओ की वेबसाइट पर देखा जाता है।

20 बार तोड़े नियम…

आए दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 473 लोगों की सूची भोपाल पुलिस ने तैयार की है। ये वे लोग हैं, जिन्होंने जनवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच तीन से ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जिन्होंने इन 10 महीनों में 20 बार नियम तोड़े।

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