1 अक्टूबर तक विदिशा की सभी रेत खदानें बंद, कलेक्टर का सख्त आदेश; अवैध उत्खनन पर होगी कार्रवाई

विदिशा डेस्क :
मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले की सभी रेत खदानों में खनन और रेत निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2026 तक जिले की समस्त रेत खदानों में उत्खनन एवं परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। यदि निर्धारित तिथि से पहले मानसून सक्रिय होता है, तो प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के निर्देशों तथा भारत सरकार के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग-2018 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में मानसून अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित किए जाने के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन ने सभी रेत खदान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि नदी से रेत निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी पुल-पुलिया, मार्ग निर्माण में डाली गई गिट्टी, मुरम एवं अन्य मलबे को तत्काल नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाया जाए, ताकि वर्षा के दौरान नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानसून अवधि में यह प्रतिबंध नदियों के प्राकृतिक स्वरूप, पर्यावरणीय संतुलन और जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं खदान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



