MP विधान सभा चुनाव 2023- 15 नवंबर की शाम 6 के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रचार बंद
आचार संहिता उल्लंघन पर दर्ज होगा मामला

भोपाल डेस्क :
15 नवंबर की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी जनसंपर्क को छोड़ चुनाव प्रचार के लिए किसी दूसरे माध्यम का सहारा नहीं ले पाएंगे। अगर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिए किसी तरह की पोस्ट, वीडियो या किसी तरह का संदेश अपलोड किया या उसे फॉरवर्ड किया, तो उसका पता जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) लगाएगी। इसके लिए साइबर सेल की मदद ली जाएगी।

इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही इसका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। एडीएम प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि न्यूज चैनल और समाचार पत्रों पर नजर रखने के लिए 24 टीमें लगाई हैं। यह चौबीस घंटे न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में आने वाले समाचार और विज्ञापनों पर नजर रख रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं।



