नई दिल्ली डेस्क :
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की। वे आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट बोला- केस खत्म होने की संभावना नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की 3 शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय सिसोदिया से कहा कि ED और CBI मामले में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरें। अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। सबूतों-गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।



