भोपाल

बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर की अनिमितताओं और गतिविधियों की जाँच करेगा ईओडब्ल्यू , धर्म के नाम पर धर्मांतरण या गैरकानूनी गतिविधियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी – मुख्यमंत्री

संस्थाओं को जिस उद्देश्य से जमीन आवंटित की गई है उनका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं इसकी संपूर्ण प्रदेश में जाँच कराई जाएगी

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

भोपाल डेस्क :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को ईओडब्ल्यू द्वारा जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमेन के निवास पर छापा मारा गया। छापे में सामने आई ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाने जैसे कृत्य और 17 संपत्ति के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, एक करोड़ 65 लाख की नगद राशि, 18 हजार 342 यूएस डॉलर और 118 पौंड देख कर आँखें फटी रह गईं। साथ ही 8 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ और धोखाधड़ी सामने आई है। राज्य शासन इस बात की जाँच कराएगा कि धन का उपयोग कहीं गैर-कानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था। यह भी देखा जाएगा कि ट्रस्ट के माध्यम से धर्मांतरण और अन्य गैर-कानूनी काम तो नहीं किए जा रहे हैं। इसकी जाँच ईओडब्ल्यू करेगा, जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में हुई कार्यवाही के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी, टैक्स नहीं चुकाया जाना या नाम परिवर्तित कर ट्रस्ट के दुरुपयोग, स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें भी आई हैं। इन सारे मामलों को भी ईओडब्ल्यू को सौंपा जा रहा है। जिला प्रशासन भी इसकी जाँच में करेगा। धर्म के नाम पर धर्मांतरण या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियाँ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जमीन लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती हैं। जमीन शैक्षणिक उद्देश्य, चिकित्सा संबंधी कार्य, अस्पताल और धर्मस्थल के लिए लीज पर दी जाती है। संपूर्ण प्रदेश से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थान पर इसका व्यवसायीकरण हो रहा है। संपूर्ण प्रदेश में इसकी जाँच भी की जाएगी।

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