ग्वालियर

कोर्ट में पूर्व पार्षद का दावा- विधायक 50 करोड़ लेकर भाजपा में गए थे: अपनी ही पार्टी के विधायक पर सवाल

ग्वालियर डेस्क :

अशोकनगर में भाजपा से दो बार पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने हाई कोर्ट में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ बयान दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि 2018 में चुनाव जीतने के बाद विधायक जजपाल ने 50 करोड़ रुपए लेकर पद से इस्तीफा दे दिया था।

मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व पार्षद यादव ने कहा कि अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद 50 करोड़ लेकर विधायक पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि यह बात सुनने में आई थी। केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

उधर, जजपाल ने इस मामले के बारे में पूछने पर कहा कि न्यायालय प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के मामले में बोलना ठीक नहीं है। इस मामले में हमारे वकील से चर्चा करेंगे। दरअसल, 2018 में जजपाल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते।

अजा आरक्षित सीट पर उन्होंने भाजपा के लड्‌डूराम कोरी को शिकस्त दी थी। 2020 में वे कांग्रेस से भाजपा में आए और पार्टी के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव जीते। लड्‌डूराम ने जजपाल के अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र को फर्जी बताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की है। इसी मामले की सुनवाई चल रही है।

कोर्ट में है मामला :

2018 में जजपाल कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर उन्होंने भाजपा के लड्‌डूराम कोरी को हराया था। 2020 में वे कांग्रेस से भाजपा में आए और पार्टी के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव जीते। लड्‌डूराम ने जजपाल के अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र को फर्जी बताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की है।

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