मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया टीडीआर पोर्टल: अनुमति से 30% ज्यादा भवन निर्माण किया है तो टीडीआर खरीदकर उसे वैध करा सकेंगे

भोपाल डेस्क :
लंबे इंतजार के बाद प्रदेश सरकार ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) का पोर्टल लांच कर दिया। इसके बाद सरकारी सड़क या किसी प्रोजेक्ट में जमीन गई तो भूमि के मालिक को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको कहीं और शहर में निर्माण करके उपयोग कर सकते हैं या किसी बिल्डर-डेवलपर को बेचकर धन भी कमा सकते हैं।
इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि भोपाल -इंदौर जैसे शहरों में जहां भवन निर्माण में बड़ी संख्या में अनुमति से ज्यादा निर्माण हो चुका है वहां निर्माण को वैध कराने में टीडीआर में मिले एफएआर में उपयोग हो सकता है। हाल में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए थे कि नगरीय निकायों में 30% तक कम्पाउंडिंग हो सकती है यानि शुल्क चुकाकर 30% तक अतिरिक्त निर्माण को वैध कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय के एक कार्यक्रम में सोमवार को सीएम आवास में टीडीआर पोर्टल को लांच किया।
भोपाल-इंदौर का पूरा नगरीय क्षेत्र रिसीविंग एरिया
टीएनसीपी से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में भोपाल और इंदौर के पूरे नगरीय क्षेत्र को टीडीआर के लिए रिसीविंग एरिया घोषित किया गया है। यानि अगर कोई व्यक्ति टीडीआर में मिला एफएआर खरीदता है तो पूरे शहर में कहीं भी उसको उपयोग करके अतिरिक्त निर्माण को वैध किया जा सकता है। टीडीआर पोर्टल की लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौर के 5 हितग्राहियों को टीडीआर सर्टिफिकेट सौंपे। इन जमीन मालिकों की जमीन इंदौर में बने बीआरटीएस कॉरिडोर में ली गई थी।
शेयर जैसे होगा ट्रेड -भोपाल –इंदौर जैसे शहरों में लगातार हो रहे विकास के बीच एफएआर बहुत काम आएगा। सरकारी प्रोजेक्ट में जिसकी जमीन गई अगर उसे खुद निर्माण नहीं करना तो वो शेयर जैसे सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ट्रेड कर सकेगा। जरूरी नहीं पूरा एफएआर बेच दें। न्यूनतम 50 यूनिट भी ट्रेड कर सकेंगे।
बन सकेंगे हाई राइज स्ट्रक्चर- मेट्रो कारपोरेशन केंद्र के निर्देशों के मुताबिक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है यानि सार्वजनिक परिवहन के आसपास हाई राइज रिहायशी -कमर्शियल स्ट्रक्चर बनें। मेट्रो ने इस काम के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया है। इसमें मेट्रो लाइन के हाई राइज बिल्डिंग बनाने होंगे और इसके लिए एफएआर चाहिए होगा।
बढ़ते शहरों की जरूरत
भोपाल जैसे बढ़ते शहरों की जरूरत एफएआर है जो टीडीआर में ही मिल सकता है। पर सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि कि जमीन के मालिक को सही फायदा मिल सके।
-सुयश कुलश्रेष्ठ, सीनियर अर्बन प्लानर
टीडीआर की पूर्ण उपयोगिता के लिए मप्र भूमि विकास नियम में संशोधन कर ग्राउंड कवरेज और बिल्डिंग हाइट की सीमा समाप्त किए जाने की जयुरत है। हाई राइज बिल्डिंग्स की ऊंचाई 45 मीटर से ऊपर मान्य की जानी चाहिए।
नितिन अग्रवाल, स्टेट चेयरमैन, क्रेडाई



