मध्यप्रदेश

दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को लेकर प्रशासन सख्त: आदेश जारी

गुना डेस्क :

दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। सभी सरकारी/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। दो पहिया वाहन के उपयोग के समय हेलमेट न लगाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

कलेक्‍टर तरूण राठी द्वारा समस्‍त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ प्राइवेट कार्यालय प्रमुख व समस्‍त जिला अधिकारियों एवं उनके अधीनस्‍थ कर्मचारियों को टू-व्‍हीलर वाहन उपयोग करने के संबंध में हेलमेट का अनिवार्यत: उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

हेलमेट धारण न करने वालों के विरुद्ध सख्‍ती से कार्रवाई की जाएगी। उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा जारी निर्देश अनुसार सभी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधान अध्यापक / प्राचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों को स्कूल / कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट लगाएं। साथ ही हेलमेट न लगाने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने सख्त हिदायत दी जाए।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी पेट्रोल पम्पों पर फ्लैक्‍स / बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) को हेलमेट लगाने के लिए पाबंद किया जाए। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिया जाए। स्थानीय निकाय जैसे-ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां यात्री बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट लगाने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएगी।

जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर फ्लेक्स/ बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट लगाने के बाद ही शोरूम से जाने के लिये निर्देशित किया जायेगा। समस्त होटल, ढाबा, रेस्‍ट्रोरेंट एवं मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स/ बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा । हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किया जाये। जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पीए सिस्टम, व्हीएमएस सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जाएगी। जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लायसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कलेक्‍टर तरुण राठी द्वारा समस्‍त विभाग प्रमुख को आदेश दिए गए हैं कि उक्‍त नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

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