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आप सासंद संजय सिंह बोले- मेरी गिरफ्तारी अवैध: कानून उत्पीड़न के लिए नहीं; हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई 19 अक्टूबर को

नई दिल्ली डेस्क :

दिल्ली हाईकोर्ट में AAP सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार (17 अक्टूबर) को सुनवाई हुई। AAP नेता ने कोर्ट से कहा कि ED ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और पूरे दिन तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता।

इधर, ED ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शराब कारोबारियों और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।

14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं संजय सिंह
दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में सौंपा है। जज एम के नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संजय से से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें, जो केस से जुड़े न हों।

सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, मीडिया से कहा- मोदी जी इंडिया के नहीं, अडाणी के प्रधानमंत्री हैं। अडाणी के घोटालों की जांच कब होगी।

4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी
ED ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में तीन दिन और रिमांड बढ़ा दी गई।

ED ने कहा – संजय के खिलाफ घूस मांगने के सबूत
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। वे हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे। जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम
इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।

संजय सिंह पर क्या है आरोप?
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

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