धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी: मतदान परिसर से 200 मी. परिधि के बाहर अनुमति लेकर लगाना होगा 10-10 फीट तक का चुनावी टेंट

विदिशा डेस्क :
जिले की पांचों विधानसभाओं के मतदान केन्द्रों व चुनाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश 15 नवंबर की शाम छह बजे से मतदान समाप्ति के आगामी चौबीस घंटे यानी 18 नवंबर की साम बजे तक प्रभावशील रहेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मतदान केंद्रों सहित मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और आयोग की गाइड लाइन का पालन कराने के लिए जारी किया गया है।
इसमें जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद के तहत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों की दो सौ मीटर परिधि के लिए निषेधात्मक आदेश जारी हुआ है, जिसमें दो सौ मीटर परिधि में स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह को ना तो एकत्रित होगा, ना ही क्षेत्र में जुलूस निकाला जा सकेगा और ना ही कोई चर्चा करेगा। यानी कि कोई भी राजनैतिक गतिविधि इस क्षेत्र में कोई संचालित नहीं कर सकेगा। ताकि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित ना हो।
मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल प्रतिबंधित जारी आदेश में बताया गया है कि मतदान कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियो व सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाईल, कार्डलेस फोन का उपयोग नहीं करेगा। मतदान कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली मतदाता पर्ची सादा कागज पर मुद्रित होगी, उस पर प्रत्याशी, राजनैतिक दल का नाम या चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई भी चुनाव सामग्री जैसे कि बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में लाउड स्पीकर व मेगा साउंड का संचालन भी नहीं किया जाएगा।
बैनर का आकार 4 फीट बाय 8 फीट से अधिक का नहीं होगा निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन या प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र परिसर के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशी अपना 10-10 फीट तक का चुनावी टेंट अनुमति से लगा सकेंगे। इस टेंट में दल के एक झंडे, एक बैनर, जिस पर पार्टी का चिन्ह व छायाचित्र की अनुमति रहेगी। ऐसे टेंट पर लगाए जाने वाले बैनर का आकार 4 फीट बाय 8 फीट से अधिक का नहीं होगा।



