नई दिल्ली

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई: ED केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश , CBI केस में 12 मई तक हिरासत में रहेंगे

नई दिल्ली :

दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। 6 अप्रैल को कोर्ट ने ED को उनकी 29 अप्रैल तक की कस्टडी दी थी।

पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाए जाने के दौरान सिसोदिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर लें अरविंद केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे।

उधर, 28 अप्रैल को कोर्ट ने ED के केस में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। उन्होंने CBI को 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

वहीं, सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 27 अप्रैल को कोर्ट ने CBI केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी थी।

जस्टिस नागपाल बोले- घोटाले का मास्टरमाइंस सिसोदिया हैं
मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने यह काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ED के पास इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल हैं। इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

कोर्ट में सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। इस केस में सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​की जमानत याचिकाओं पर फैसला 6 मई को आएगा।

हाईकोर्ट में चल रही CBI केस में जमानत पर सुनवाई
CBI केस में जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान बेंच ने CBI से कहा कि अगर आपके पास वो सबूत हैं, जिन पर आपको भरोसा है, तो हमें भी दिखाएं। ASG ने CBI की तरफ से दलील दी थी कि सिसोदिया लोगों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था।

इस पर कोर्ट ने सबूत मांगते हुए पूछा था- आपके पास सबूत हैं? जमानत के फेज में हम बहुत डीटेल में नहीं जा सकते। आप सबूत दिखाएं जिन पर आप खुद भरोसा कर रहे हैं।

पत्नी सीमा की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
उधर, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ गई है। सीमा दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट हैं। वे मल्टिपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। पिछली सुनवाई में दयान कृष्णन ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने AAP नेता की पत्नी की मेडिकल कंडीशन पर विचार नहीं किया। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया 62 दिन से जेल में हैं।

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था
दिल्ली शराब नीति केस में अनियमितता मामले में CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई, यहां से सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। इसके बाद 6 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था।

इस बीच ED ने 1 मार्च को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बिजनेसमैन को लेकर अमनदीप सिंह ढल को गिरफ्तार किया था। अमनदीप से पूछताछ के बाद एजेंसी ने एक और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया। इसके बाद ED दोनों आरोपियों को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की। 9 मार्च को एजेंसी ने जेल से ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

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