विदिशा

गेंहू भूसा परिवहन पर प्रतिबंध का आदेश जारी, चना, मसूर, तेवड़ा आदि का भूसा तथा ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यातध्परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा आज मंगलवार को विदिशा जिले में गेंहू भूसा के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है जो आगामी दो माह की अवधि के लिए क्रियाशील रहेगा। 

विदिशा डेस्क :

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि पशुओं के आहार में आने वाले केवल गेहूं भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात और परिवहन किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसी प्रकार गेहूं भूसा का वाइट काल के रूप में उद्योगों एवं ईंट के भट्टों में जलाने के लिए भी तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। गेहूं भूसा को कोई भी कृषक या व्यापारी, व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेलवे अथवा अन्य परिवहन साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यातध्परिवहन नहीं करेंगे।
जारी आदेश में उल्लेख है कि उक्त आदेश द्वारा मात्र गेहूं भूसा निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि चना, मसूर, तेवड़ा आदि का भूसा तथा ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यातध्परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
कलेक्टर भार्गव ने जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधितो को दिए गए है साथ ही जारी आदेश का संबंधित कार्यालयों, पंचायत, थाना, नगरपालिका एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालयो के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराया गया है।

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