विदिशा

ड्राइवरों के समर्थन में जन चेतना मंच ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन: कानून में संशोधन की मांग

लटेरी डेस्क :

हाल ही मे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104(2) में संशोधन करवाने के लिए सामाजिक संगठन जन चेतना मंच ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उपरोक्त कानून में बदलाव की मांग की हैं।

प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने कहा हैं की सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून में अनेक त्रुटियां हैं। जिनसे पूर्ण देशभर के ड्राइवरों में भय व्याप्त है। संगठन के तहसील अध्यक्ष विपिन मालवीय ने बताया की कोई भी व्यक्ति जान बूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। सरकार द्वारा न्याय संहिता 2023 की धारा 104 (2) जो लेकर आई है उसमे अनेक कमियां हैं हम उसी में सुधार की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र धाकड़ ने बताया की पहले एक्सीडेंट पर जमानत का प्रावधान था

किंतु नए कानून में उसमे बदलाव कर 07 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो की अन्यायपूर्ण है। चूंकि ड्राइवर वर्ग गरीब तबके से होता है और दुर्भाग्यवस कभी दुर्घटना जैसी स्थिति घटित भी हो जाए तो वह इतना जुर्माना कहां से भरेगा। इसलिए हमने मांग की है जो सजा और जुर्माना में सरकार थोड़ा सुधार करे। इस अवसर पर संगठन के तहसील मीडिया प्रभारी सरवन विश्वकर्मा, राजू राव, सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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