मध्यप्रदेश

खुले में बोरवेल को लेकर भोपाल कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया: हादसों को देखते हुए फैसला

भोपाल डेस्क :

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खुले में बोरवेल को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश दिए हैं। संबंधित एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि भोपाल जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल/ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्रवाई की जाए। जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है, या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और ढक्कन नहीं लगा है, उनके मकान मालिक, किसान या संस्था को लगवाने के लिए आदेशित करें।

बोरवेल में ढक्कन लगाए
अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन या कैप से नट-बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए। ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं जनपद सीईओ अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

पंचायतों में नोटिस चस्पा किए जाए
कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, नपा सीईओ और पंचायत सचिवों को भी आदेश जारी किए हैं। यहां कार्यालयों में नोटिस चस्पाने को भी कहा गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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