मध्यप्रदेश

ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई…: होल्ड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की, सरकार पर जुर्माना

जबलपुर डेस्क :

हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी से पूछा है कि सामान्य वर्ग व ओबीसी के उन 13% चयनित उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं पेश की गई, जिनका परिणाम होल्ड कर लिया गया था। जस्टिस राजमोहन सिंह व जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य शासन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए कहा कि 31 अगस्त के पहले होल्ड उम्मीदवारों की सूची पेश करें।

कोर्ट ने कहा, सरकार जिम्मेदारों से जुर्माने की राशि वसूल सकती है। मामला 2019, 2020 व 2021 की परीक्षा से जुड़ा है। याचिका के जरिये एमपीपीएससी द्वारा अपनाए जा रहे 87:13 फॉर्मूले को चुनौती दी गई है।

हमारा फॉर्मूला नहीं : कोर्ट
मप्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। कोर्ट ने रोक लगाई तो पीएससी ने 87:13 फॉर्मूला तैयार कर नियुक्ति दे दी। इसके तहत 13% सामान्य और 13% चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों के रिजल्ट होल्ड कर लिए गए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह फॉर्मूला हमने नहीं दिया है।

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