मध्यप्रदेश

कांग्रेस के पूर्व विधायक को 2 साल की कैद: एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष भी रहा चुके हैं, सीएम हाउस घेरा था

भोपाल डेस्क :

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत 5 को 2 – 2 साल की सजा सुनाई है। 8 साल पुराने सीएम हाउस घेरने के मामले में शनिवार को फैसला आया।

2016 में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर व्यापम कांड को लेकर प्रदर्शन किया था।

सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, यूथ कांग्रेस भोपाल के मीडिया प्रभारी आकाश चौहान, एनएसयूआई के सदस्य धनजी गिरी को सजा के अलावा 11-11 हजार जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पांचों को 30 – 30 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

व्यापम मामले में सीएम हाउस का किया था घेराव
2016 में सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। इसके बाद हबीबगंज पुलिस ने केस दर्ज किया था।

पूर्व विधायक को दस महीने पहले भी हुई थी सजा
6 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनाव से पहले विपिन वानखेड़े (तब आगर से विधायक थे) को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल उन्हें 2 हजार रुपए जुर्माना जमा कराने के बाद 1 महीने की जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

2011 में विपिन ने छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था। तब विपिन ने आरोप लगाया था कि इस केस में जो धाराएं लगाई गई थीं, वो गलत हैं। राज्य सरकार के दबाव में यह धाराएं लगाई गईं। वानखेड़े के अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी को भी सजा सुनाई।

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