मध्यप्रदेश

एडमिशन के लिए गाइड लाइन जारी: कॉलेज में एडमिशन लेने पर अब स्थानीय स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियो को होगा नुकसान

भोपाल डेस्क :

उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 में एडमिशन के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। प्रवेश नियमों में नया नियम के अनुसार- कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्थानीय स्टूडेंट्स को वेटेज (अतिरिक्त अंक) 5% दिया जाएगा। स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता नजदीक के स्कूल या कॉलेज से उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी। यह प्रावधान मप्र के मूल निवासी स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पोर्टल www.abc.gov.in में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।

ऐसे समझें… किसे मिलेगा लाभ... यदि भोपाल स्थित स्कूल से 12वीं पास है और भोपाल के किसी कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश चाहता है तो उसे अतिरिक्त 5 प्रतिशत अंक मिलेंगे। पीजी में भी ये वटेज मिलेगा।

एक्सपर्ट बोले… ग्रामीण और छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को नुकसान
एक्सपर्ट्स ने कहा कि नए नियम से ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करने के अवसर घटेंगे। बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी ने कहा कि जो स्टूडेंट्स भोपाल, इंदौर, जैसे संभागीय स्तर के कॉलेजों में आकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी नुकसान होगा। शहरी क्षेत्रों के उन छात्रों को लाभ होगा, जो कुछ अंक कम होने से प्रवेश लेने के लिए परेशान रहते हैं।

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