MP में आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश, मतदान कर्मी प्रशिक्षण में ही डालेंगे वोट

विदिशा डेस्क :
निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देने के बाद से मध्यप्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जिसके बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ली। जिसमें आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि आचार संहिता के दौरान किन नियमों का पालन राजनीतिक दलों को करना है।
उन्होंने बताया कि आज भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। नवंबर 2023 में विधानसभा के आम चुनाव होना है उसका कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उसके बाद से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 30 अक्टूबर तक फार्म जमा होंगे और 2 नवंबर को नाम वापसी का समय तय किया गया है। इसके बाद 17 नवंबर को प्रदेश के साथ विदिशा जिले की पांचों विधानसभा में एक साथ मतदान किया जाएगा।
3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी। उन्होंने बताया की इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों को पहले ही मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। मतदान कर्मी प्रशिक्षण के दौरान ही अपने वोट डाल सकेंगे।
वहीं एसपी दीपक शुक्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग में विधान सभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है आचार संहिता का पालन सभी को करना है किसी ने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी।