कोविड की परिस्थितियों के कारण विद्यार्थियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने का फैसला
भोपाल डेस्क :
कोविड-19 के कारण अनेक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने से वंचित होना पड़ा था। विद्यार्थियों के साथ न्याय करते हुए म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि एक बार के लिए की जा रही है।
#COVID19 के चलते PSC की परीक्षाएं स्थगित होने से कई पात्र बच्चे ओवरएज हो गए थे। कई बच्चे मुझे मिले और उन्होंने आयुसीमा बढ़ाने का आग्रह किया। उन बच्चों के साथ न्याय हो सके, इसलिए PSC की परीक्षा में केवल 1 वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने का फैसला हम कर रहे हैं:CM pic.twitter.com/LMeTdKI3hV
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 19, 2022
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों के कारण भर्ती परीक्षाएँ नियमित रूप से नहीं की जा सकी। इसलिए अनेक बच्चे ओवरएज हो गए हैं। बच्चों ने आग्रह भी किया था कि उन्हें इन परिस्थितियों के कारण अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि परीक्षा न होने से जो बच्चे ओवरएज हो गए उनके साथ अन्याय न हो। इसके लिए एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों का पक्ष न्यायसंगत है, उनके हित में यह निर्णय लिया गया है।