विदिशा

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट पर लाइक कमेंट या क्रॉस कमेंट करने पर प्रतिबंध

जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किया आदेश जारी

विदिशा डेस्क :

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की जान माल की सुरक्षा एवं जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विदिशा जिले में सोशल मीडिया व अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाति, समुदाय अथवा धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के प्रस्ताव से सहमत होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन तथा आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु विदिशा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर भार्गव ने आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली धार्मिक, जातिगत एवं अन्य प्रकार की फोटो चित्र, मैसेज, सांप्रदायिक मैसेज आदि को पोस्ट करने पर, उनकी फॉरवर्डिंग करने पर, उन पर कमेंट, क्रॉस कमेंट या लाइक करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से रहेगा।


कलेक्टर भार्गव के जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले के थाना सिविल लाइन विदिशा, बासौदा देहात, सिरोंज एवं कुरवाई में सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाति विशेष एवं धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वीडियो आदि प्रसारित किए जाने को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावनाएं बनी है जिन पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस प्रकार की पोस्ट वीडियो आदि को डिलीट कराया गया एवं वैधानिक कार्यवाही की गई। उक्त घटनाओं को लेकर विभिन्न जाति, समुदाय व धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचने के कारण कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न, निर्मित होना संभावित रही हैं आगामी समय में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी पोस्ट फोटो व वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कतिपय व्यक्तियों द्वारा जिले में निर्मित शांतिपूर्ण वातावरण को दूषित करने के लिए संदेशों का प्रसारण किया जा रहा है जिससे जिले का सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है इसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्तियों द्वारा धार्मिक भावनाओं को उभरने एवं सांप्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है कई बार ग्रुप चित्र या आपत्तिजनक दृश्य व्हाट्सएप पर डालने से भी आमजन की भावनाएं आहत होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित होती रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर दायित्व आधिरोपित करने का प्रावधान नहीं है आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आए कमैंट्स एवं क्रॉस कमेंट्स के कारण होता है इंटरनेट पर एक प्रकार से वे वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किए एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है इस प्रकार की इंटरनेट सोशल मीडिया वार्स अभी भी सक्रिय हैं जिससे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है।
विगत दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि फेसबुक पोस्ट एवं उस पर कमेंट लाइक व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर पर सांप्रदायिक मैसेज आदि से लोक शांति भंग करने में प्रॉक्सिमेट एंड डायरेक्ट नेक्सेस रखते हैं यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दीप्त कर सकती है इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में निकटस्थ एवं प्रत्यक्ष संबंधित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठन द्वारा विच्छिनीय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति संभावित है इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा उत्पन्न होकर भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना है उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!