जयपुर

18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी, 16 दुकानादारों के काटे चालान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम तहत फतेहपुर में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई

सीकर/जयपुर डेस्क :

चिकित्सा विभाग की ओर से गुरूवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत फतेहपुर क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान व्यापारियों को कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई और 18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम ने फतेहपुर कस्बे के मुख्य बाजार, पंचायत समिति के पास कोटपा एक्ट के तहत 16 व्यापारियों के चालान काटे और दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए पाबंद किया। 

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की विभाग की टीम ने फतेहपुर कस्बे मे तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों तथा जिन दुकानदारों ने तम्बाकू उत्पाद बेचने से सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी। उन दुकानदारों पर धारा 6 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई एवं सार्वजनिक स्थानांे पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई एवं लोगों से समजाईश की गई कि सार्वजनिक स्थानों पर बीडी, सिगरेट, खैनी, जर्दा व अन्य तम्बाकू उत्पाद का सेवन करना कानूनन अपराध है। टीम मे एनटीसीपी के जिला समन्वयक डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस विभाग से कांस्टेबल राजीव बेनीवाल कार्रवाई में शामिल थे।

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