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मध्यप्रदेश सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई टली:​​​​​​​ 2008 के चुनाव में लगे थे आरोप

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मध्यप्रदेश सरकार में मौजूदा गृहमंत्री और दतिया से विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। मामले में 19 अप्रैल को दोपहर भोजन अवकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है। बताया जा रहा है कि दूसरे केसों पर लंबी बहस होने के कारण अगली तारीख दी गई है।

इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। इसके बाद अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।

तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य

मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

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