फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी करने बालों को सिरोंज न्यायायल ने पाया दोषी: 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड
सिरोंज डेस्क :
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम सिरोंज जिला विदिशा ने 10वीं और 12वीं की राज्य ओपन की फर्जी मार्कशीट से अतिथि शिक्षक की नौकरी करने वाले 2 युवकों को जेल भेज दिया है। ग्राम काजी खेड़ी के सरपंच पति इख्लास खान और धनराज धाकड़ निवासी ग्राम बरेंडा को पांच 5 साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
शासकीय अधिवक्ता मनीष वर्मा ने बताया कि फरियादी राजकुमार शर्मा एडवोकेट ने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को 21 जनवरी 2017 को एक शिकायती आवेदन देते हुए बताया था कि धनराज धाकड़ निवासी ग्राम बारेंडा एवं इख्लास खान कक्षा 10-12वीं की राज्य ओपन की फर्जी अंकसूची लगाकर अतिथि शिक्षक की नौकरी कर लाभ अर्जित कर रहे हैं।
थाना सिरोंज ने अपराध क्रमांक 244 वर्ष 2017 में धारा 420 467 468 471 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। इस मामले में धनराज धाकड़ से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल राज्य ओपन की कक्षा दसवीं एवं इख्लास खा से कक्षा 10वीं और 12वीं की अंकसूची पुलिस ने जब्त की।
धनराज धाकड़ और इख्लास खान ने ग्राम काजी खेड़ी शासकीय प्राथमिक शाला में 1 दिसंबर 2011 से 6 मार्च 2017 तक अतिथि शिक्षक की नौकरी कर लाभ अर्जित किया। सिरोंज पुलिस ने इस फर्जीवाड़े के मामले में धनराज धाकड़ इख्लास खान और राकेश शर्मा को आरोपी बनाया गया।
राकेश शर्मा के खिलाफ साक्ष्य ना होने की दशा में उसे बरी कर दिया गया। इख्लास खान और धनराज धाकड़ को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड और पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इख्लास खान ग्राम पंचायत कांजी खेड़ी के सरपंच के पति हैं। धनराज और इख्लास खान को सजा के बाद उप जेल लटेरी भेजा है।