विदिशा

उपार्जन केन्द्रों द्वारा कार्यवाही के लिए संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए

विदिशा डेस्क :

समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्यों को संपादित करने हेतु चिन्हित 72 केंद्रों पर उपार्जन अवधि में जो जो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी के संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) के चना का निर्धारित समर्थन मूल्य 5335 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर का निर्धारित समर्थन मूल्य 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल एवं सरसों का निधारित समर्थन मूल्य 5450 रुपए प्रति क्विटल की दर से 25 मार्च से 31 मई 23 तक खरीदी की जाये।
कृषकों से उपार्जन सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जावेगा। शनिवार एवं रविवार को सप्ताह में शेष स्कन्ध का परिवहन भण्डारण, लेखा का मिलान तथा अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन , वापसी का निराकरण किया जाएगा।
गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण में पाए जाने वाले नॉन एफएक्यू (थ्।फ) स्कना का भण्डारण उपार्जन समिति द्वारा गोदाम पर नही किया जाएगा विशेष परिस्थिति में 5 दिवस से अधिक गोदाम पर भण्डारण नही किया जाएगा।
एफएक्यू के अनुरूप उपार्जन का दायित्व संबंधित उपार्जन केन्द्र चलाने वाली संस्था का रहेगा । जिला स्तर सहकारी विपणन संघ मर्या मार्कफेड समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु एजेन्सी रहेगी। गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर नाफेड द्वारा योग्यताधारी (बी.एस.सी. एग्री) एवं तकनीकि रूप से प्रशिक्षत सर्वेयर खरीदी अवधि तक रखे जाएगे।
सभी उपार्जन केन्द्रों पर समूचित व्यवस्था (पेयजल टेट विद्युत स्कंध की सुरक्षा एवं हाई स्पीड,इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, जनसुविधाएं टेबल कुर्सी, सूचना पटल पर एफएक्यू,गुणवत्ता का मापदंड का पलेक्स, सुरक्षात्मक सुविधाएँ) संबंधित उपार्जन संस्था द्वारा की जायेगी।
चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु कृषको को स्लॉट बुक उपरान्त निर्धारित दिनांक पर ही उपज लाकर यथा संभव उसी दिनांक को तोल कराने की कार्यवाही की जाये जिससे केन्द्रों पर
अप्रिय स्थिति न बने।

दस्तावेज जमा-
कृषको को अपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र प्रभारी को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराना होगा जिनका मिलान केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जावेगा उनमें आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, समग्र आईडी या पेनकार्ड,सिकमीदार किसानों के सिकमी अनुबंध की प्रति एवं किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्टआउट मोबाईल एप से पंजीयन कराने वाले कृषकों को खसरेध् ऋण पुस्तिका की छायाप्रति शामिल हैं। जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज उपार्जन समिति को उपलब्ध करा दिये गये हैं, उनको पुन दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नही होगी।
शासन द्वारा जारी रबी उपार्जन नीति 2023-24 में दिये गये निर्देशों का पूर्णत पालन किया जाये। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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