पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि ,मँहगाई भत्ता एवं राहत दरों का अनुसमर्थन

भोपाल डेस्क :

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता एवं राहत की दर में एक अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितम्बर, 2022 ) से 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 34 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रम, निगम, मण्डल तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पाँचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का 18 अगस्त 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययभार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद मंहगाई राहत का आदेश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।

कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। पेंशनर/ परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 304 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

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