एससी वर्ग के युवाओं के लिए अच्छी खबर, स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना से करें आवेदन

विदिशा डेस्क :

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत संचालित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित विदिशा द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों से स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
संत रविदास योजना अंतर्गत 01 लाख से 50 लाख तक की उद्योग परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाएं के लिए आवेदन किये जा सकते हैं।
इसी प्रकार सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, किराना, कपड़ा व्यवसाय हेतु 01 से 25 लाख रूपये तक की राशि के प्रकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु तथा न्यूनतम 12वी कक्षा उर्तीण होने के साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो, ऐसे हितग्राही आवेदन कर सकते हैं। हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।
डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 10 हजार से 01 लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे हितग्राही पात्र होगें, जो आयकर दाता न हो, उक्त योजना में वितरित ऋण पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। उक्त योजनाओं में आवेदनें samast.mponline.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं।

Exit mobile version