छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन: भूपेश कैबिनेट का फैसला- बर्खास्त स्वास्थ्यकर्मी होंगे बहाल, राज्य महुआ बोर्ड बनेगा

रायपुर डेस्क :

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी फैसला किया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो एक जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए हैं। सरकार के इस फैसले से पावर कंपनी के 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ​इसकी घोषणा शुक्रवार को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में की थी। जिस पर कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया । रायपुर में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड के गठन का मकसद

छत्तीसगढ़ में महुआ के वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी और इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। इसके फूल में औषधीय गुण होते हैं और इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है।

प्रदेश में महुआ की उपलब्धता, इसके उपयोग और वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने से जरूरी था कि इसके विकास के प्रयास किए जाएं। महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके इसीलिए अलग से महुआ बोर्ड बनाया गया है।

भूपेश कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  • छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली।
  • . महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने राज्य महुआ बोर्ड का गठन।
  • . स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी की कार्यवाही शून्य।
  • . छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन।
  • . महासमुंद​ जिले की ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने के लिए तय मापदंड में छूट।
  • . नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने के लिए तय मापदंड में छूट।
  • . बेमेतरा जिले की नवागढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने के लिए तय मापदंड में छूट।
  • श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक की ओर से छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के लिए संस्कार अध्ययन शाला, अस्पताल और गौशाला निर्माण के लिये आवंटित भूमि के लिए रियायत।
  • . खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत संयुक्त संचालक के एक पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का फैसला।
  • . लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का फैसला।

9 दिन पहले भी हुई थी बैठक

इससे पहले 26 सितंबर को सीएम भूपेश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसमें एक नवंबर से 20 क्विटंल धान खरीदी, कौशल्या विहार (कमल विहार) में पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया था। साथ ही नवा रायपुर के कमर्शियल हब परियोजना में 540 रुपए वर्ग फीट की दर से व्यापारियों को जमीन देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया था।

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