2 आरोपियों को भेजा जेल, 4 पर हुई एफआईआर: बोरवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध हुई कार्रवाई

आनंदपुर डेस्क :

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में त्वरित कार्यवाही संपादित करते हुए लटेरी एसडीएम के द्वारा दो आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।

आनंदपुर थाना प्रभारी गौरव रघुवंशी ने बताया कि रमको बाई अहिरवार, नीरज अहिरवार, पूर्व जनपद सदस्य रघुवीर सिंह अहिरवार और रामस्वरूप शर्मा के विरुद्ध f.i.r. हुई है जिनमें से आज नीरज अहिरवार और पूर्व जनपद सदस्य रघुवीर अहिरवार को जेल भेज दिया है बाकी लोगों पर कार्यवाही की जा रही है


थाना आनंदपुर के ग्राम खेरखेड़ी शहीद नगर पठार पर घटना स्थल भूमि कब्जेदार रमको बाई अहिरवार पत्नी राधेलाल निवासी आनंदपुर एवं नीरज अहिरवार पिता राधेलाल अहिरवार निवासी आनंदपुर द्वारा लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्ण तरीके से बोरवेल के गड्ढे को खुला छोड़ा गया था। उक्त खेत को कोली पर कोलीदार रामस्वरूप शर्मा पिता बाबूलाल निवासी आनंदपुर को दिया गया था। जिसे रामस्वरूप शर्मा द्वारा पुनः कोलिदार रघुवीर अहिरवार पिता बल्ला अहिरवार निवासी आनंदपुर को खेत बटिया से दिया गया था। जो उक्त दोनों बटियादारो द्वारा भी खुले बोरबेल के गड्ढे के प्रति उपेक्षा पूर्ण लापरवाही बरती गई जिससे बालक लोकेश अहिरवार पुत्र दिनेश अहिरवार निवासी खेरखेडी पठार आनंदपुर गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई ।

आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 304ए 34 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी नीरज अहिरवार एवं आरोपी रघुवीर अहिरवार को 15 मार्च 2023 को सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत एसडीएम लटेरी के समक्ष पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है।

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